सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने मोटर वाहन नियम 1989 में काफी संशोधन किए हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर डॉक्यूमेंट्स रखने को लेकर अब कई नियम बदल चुके हैं। नियमों में संशोधन का मकसद वाहन चालकों की दिक्क्तें कम करना है।from Jagran Hindi News - automobile:latest-news https://ift.tt/2SglY3c
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